80 सी के तहत टैक्स बचत

वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा टैक्स बचाने के लिए किये जाने वाले निवेश का यह सबसे सरल तथा प्रचलित तरीका है। इस सेक्शन के अंतर्गत निवेश की अधिकतम राशि 100000 रुपए है और यह राशि टैक्स भुगतान करने वाले के टैक्सेबल राशि में से घटा दिया जाता हैं। इसमें जीवन बीमा का प्रीमियम सर्वाधिक प्रसिद्ध निवेश माना जाता है। इस सेक्शन में निवेश सभी प्रकार के टैक्स स्लैब वाले व्यक्ति कर सकते हैं। आयकर अधिनियम के इस सेक्शन में निम्न प्रकार के निवेशों को शामिल किया जाता है।